Supreme Court ने केन्द्र से 1984 के दंगों से जुड़ी 190 फाइलों को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया
नई दिल्ली: Supreme Court ने केन्द्र से 1984 के दंगों से जुड़ी 190 फाइलों को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 1984 के दंगों से संबंधित एक सौ नब्बे से अधिक फाईले कोर्ट में पेश करे। शीर्ष न्यायालय ने विशेष जांच दल-एस आई टी को भेजे गए 293 में से 190 से अधिक मामलों को बंद करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र सरकार को SIT द्वारा बंद किए गए मामलों का रिकार्ड 25 अप्रैल, 2017 तक न्यायालय में पेश करने को कहा है।
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि एस आई टी ने इनमें से 263 मामलों में कोई पीडि़त या गवाह न मिलने के कारण मुकदमे दर्ज नहीं किए थे। केंद्र ने 20 फरवरी, 2017 को विशेष जांच दल की प्रगति रिपोर्ट शीर्ष न्यायालय में पेश की थी। न्यायालय ने सरकार से इस मामले में उठाए गए कदमों का ब्यौरा 4 सप्ताह में देने के लिए कहा था।
इससे पहले, Supreme Court of India ने 1984 के दंगों के संबंध में याचिकाकर्ताओं से अपने सुझाव देने को कहा था।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 1984 के दंगों से संबंधित एक सौ नब्बे से अधिक फाईले कोर्ट में पेश करे। शीर्ष न्यायालय ने विशेष जांच दल-एस आई टी को भेजे गए 293 में से 190 से अधिक मामलों को बंद करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र सरकार को SIT द्वारा बंद किए गए मामलों का रिकार्ड 25 अप्रैल, 2017 तक न्यायालय में पेश करने को कहा है।
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि एस आई टी ने इनमें से 263 मामलों में कोई पीडि़त या गवाह न मिलने के कारण मुकदमे दर्ज नहीं किए थे। केंद्र ने 20 फरवरी, 2017 को विशेष जांच दल की प्रगति रिपोर्ट शीर्ष न्यायालय में पेश की थी। न्यायालय ने सरकार से इस मामले में उठाए गए कदमों का ब्यौरा 4 सप्ताह में देने के लिए कहा था।
इससे पहले, Supreme Court of India ने 1984 के दंगों के संबंध में याचिकाकर्ताओं से अपने सुझाव देने को कहा था।

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